LTCG: इस तारीख के बाद खरीदे गए घर पर नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन का लाभ, क्या हैं दोनों ऑप्शन

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated Aug 20, 2024, 02:25 PM IST

LTCG and Indexation: सरकार ने इसमें बाद में संशोधन किया और लोगों के सामने दो विकल्प रखे हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट घर के मालिकों को मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अपनी संपत्ति की लागत बढ़ाने की अनुमति देते हैं। जिससे नेट प्रॉफिट कम हो जाता है और टैक्स की देनदारी घट जाती है।

LTCG and Indexation: बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर टैक्स की दर 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी करने का ऐलान किया था। इसमें से इंडेक्सेशन का लाभ हटा दिया गया। हालांकि, सरकार ने इसमें बाद में संशोधन किया और लोगों के सामने दो विकल्प रखे हैं। संशोधन के बाद टैक्सपेयर्स को 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी के लिए इंडेक्सेशन के बिना 12.5 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी की दर से टैक्स भुगतान करने का ऑप्शन होगा।

LTCG and Indexation

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इंडेक्सेशन।

इंडेक्सेशन का ऑप्शन

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हुए बदलाव में ध्यान देने वाली अहम बात यह है कि 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई संपत्ति के लिए ही दो विकल्प मिलेंगे। यानी अगर आप इस तारीख के बाद प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी ने 23 जुलाई 2024 से पहले प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसके पास इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 फीसदी के LTCG टैक्स के बीच चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

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