NHAI का नया टोल नियम: अब ब्रिज और फ्लाईओवर वाले हाईवे पर कम देना पड़ सकता है टोल

NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क की गणना का नया फॉर्मूला लागू किया है। जानें नया नियम क्या है, कैसे तय होगा टोल और किन यात्रियों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल शुल्क की गणना के नियमों में बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बदलाव के बाद ऐसे हाईवे, जिनमें ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड शामिल हैं, वहां कई मामलों में यात्रियों को पहले के मुकाबले कम टोल चुकाना पड़ सकता है। NHAI ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को संशोधित नियमों के अनुसार टोल नोटिफिकेशन और शुल्क संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

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1 जुलाई से बदले गए हैं टोल शुल्क के नियम

1 जुलाई से बदले गए हैं टोल शुल्क के नियम

यह बदलाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई को नेशनल हाईवे फीस (निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में किए गए संशोधन के बाद किया गया है। नए नियम के तहत अब उन हाईवे सेक्शन पर टोल की गणना का तरीका बदल जाएगा, जहां एक या अधिक स्वतंत्र ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड हाईवे मौजूद हैं।

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