ट्रेन छूटने के बाद भी क्या कैंसिल करा सकते हैं टिकट, कितना मिलेगा रिफंड

ट्रेन छूटने के बाद आप अपने टिकट को कैंसिल (Train Ticket Cancel) करा सकते हैं। बदले में आपको रिफंड भी मिल सकता है। लेकिन अब आपको किराये का कितना रिफंड मिलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए चलिए जान लेते हैं ट्रेन टिकट के कैंसिल पर रिफंड को लेकर क्या नियम है।

कई बार लोगों की ट्रेन छूट जाती है और वो अपने टिकट पर यात्रा नहीं कर पाते हैं। आप किसी और ट्रेन की टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रेन छूटने के बाद आप अपने टिकट को कैंसिल (Train Ticket Cancel) करा सकते हैं। बदले में आपको रिफंड भी मिल सकता है। लेकिन अब आपको किराये का कितना रिफंड मिलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए चलिए जान लेते हैं ट्रेन टिकट के कैंसिल पर रिफंड (Train Ticket Cancel Refund) को लेकर क्या नियम है।

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भारतीय रेलवे के रिफंड नियम क्या हैं?

आईआरसीटीसी रिफंड नियमों के अनुसार, जिस स्टेशन से यात्रा करने के लिए आपकी बोर्डिंग है और आपकी ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में आपको ट्रेन के रवाना होने के चार घंटे के भीतर ऑनलाइन टीडीआर दाखिल करना होगा। तभी आपके कंफर्म रिजर्वेशन पर रिफंड की रिक्वेस्ट को स्वीकार किया जाएगा। जो लोग टिकट रद्द करना चाहते हैं उन्हें आईआरसीटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन टिकट जमा रसीद (टीडीआर) दाखिल करना होगा। रिफंड ग्राहक के उस बैंक खाते में भेजा जाएगा जिससे टिकट बुकिंग के लिए भुगतान किया गया है।

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