रिजर्व बैंक के इन 19 ऑफिस में बदल पाएंगे 2000 रुपये के नोट, देखें पूरी लिस्ट

एक बार में आप 20 हजार रुपये के मूल्य के 2000 रुपये नोट को बदल सकते हैं। RBI ने बीते 19 मई को ये 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था। सरकार ने 2016 में चलन में मौजूद 5,00 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को बैंकों से बदलने और जमा करने की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। रिजर्व बैंक ने नोटों की बदलने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी। हालांकि, अगर आपके पास अभी भी 2000 रुपये के नोट हैं, तो इसे आप अन्य मूल्य के नोटों से बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार, 7 अक्टूबर के बाद भी 2000 रुपये के नोट वैध रहेंगे। आप 2000 रुपये के नोट को रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस में बदल सकते हैं।

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क्लीन नोट पॉलिसी

एक बार में आप 20 हजार रुपये के मूल्य के 2000 रुपये नोट को बदल सकते हैं। RBI ने बीते 19 मई को ये 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था। इसके बाद 23 मई से ही नोटों के बदलने की शुरुआत हो गई थी। रिजर्न बैंक ने इस बड़े नोट को क्लीन नोट पॉलिसी (Clean Note Policy) के तहत बंद करने का फैसला किया था।

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