Aadhaar Card Update: आज के डिजिटल युग में Unique Identification Authority of India (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड भारत में हर दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। आधार कार्ड नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक बन चुका है। हालांकि, इसके इस्तेमाल और महत्व को लेकर लोगों के बीच कई तरह की गलतफहमियां भी हैं। यही वजह है कि यूआईडीएआई की ओर से आधार कार्ड को लेकर एक जरूरी जानकारी दी गई है।
कौन बनवा सकता है आधार कार्ड (Photo: X handle/@UIDAI)
क्या आधार आपकी नागरिकता का प्रमाण है?
Unique Identification Authority of India (यूआईडीएआई) ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसी भी आधार कार्ड धारक के लिए यह आईडी उसकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यानी आधार कार्ड यह साबित नहीं करता कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है।
आधार पहचान का प्रमाण है
यूआईडीएआई ने साफ किया है कि आधार का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करना है। इसमें व्यक्ति का नाम, पता, जन्मतिथि और बायोमेट्रिक जानकारी (जैसे फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) शामिल होती है, जो उसकी पहचान सुनिश्चित करती है।
क्या विदेशी नागरिक का भी बनता है आधार
यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक आधार सेवा केंद्र जाकर जनसांख्यिकीय विवरण (वैध दस्तावेजों द्वारा समर्थित) और बायोमेट्रिक डिटेल्स जमा कर आधार नामांकन के लिए पात्र हैं। भारत में रहने वाले सभी विदेशी नागरिक जैसे इंडियन वीजा या LTV धारक, OCI कार्ड होल्डर तथा नेपाल और भूटान के नागरिक लंबे समय से भारत में रह रहे हैं तो तो वे “रेजिडेंट फॉरेनर” के रूप में आधार के लिए पात्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन करवा सकते हैं और अपनी पहचान सत्यापन के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आधार नामांकन के लिए पात्रता
यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, आधार बनवाने के लिए व्यक्ति को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति नामांकन से पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो वह आधार कार्ड बनवा सकता है। हालांकि, यह नियम NRI पर लागू नहीं होता। इसके लिए नामांकन के समय दी गई सभी जानकारी सही होनी चाहिए और व्यक्ति के पास पहचान (POI), पता (POA), रिश्ते (POR) और जन्मतिथि (DOB) से जुड़े वैलिड मूल दस्तावेज होने चाहिए। खासकर 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके बाद व्यक्ति को निर्धारित फॉर्म भरकर दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है। रेजिडेंट विदेशी नागरिक (Resident Foreign National) को आधार नामांकन के लिए फॉर्म नंबर 7 या फॉर्म नंबर 8 पर आवेदन करना होता है।
