दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट्स पर भी भरना होगा टैक्स, जान लें क्या है नियम

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  • Updated Oct 20, 2022, 12:34 PM IST

Income Tax on Gifts: कंपनी की ओर से कोई भी नकद उपहार, भले ही वह 5,000 रुपये से कम हो, टैक्स के अधीन होगा क्योंकि इसे आपके वेतन का हिस्सा माना जाता है।

नई दिल्ली। दिवाली (Diwali) नजदीक है और इसी के साथ जल्द ही दोस्तों और परिवार जनों को उपहार और कंपनी की ओर से कर्मचारियों को बोनस मिलने का सिलसिला जारी हो जाएगा। लेकिन सावधान रहें क्योंकि दिवाली पर गिफ्ट लेना आपके लिए महंगा भी पड़ सकता है। दरअसल दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट्स पर भी आपको टैक्स देना होता है। ऐसे में दिवाली पर मिले गिफ्ट का भी हिसाब जरूर रखें। आइए जानते हैं इसके क्या नियम हैं।

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दिवाली पर किसी से महंगे गिफ्ट लेना पड़ेगा भारी!

कराधान के अधीन हैं मौद्रिक उपहार

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