RAC टिकट कैंसिल कराने पर कितना पैसा कटता है? रेलवे का नियम जानिए

RAC Ticket Cancellation: RAC टिकट कैंसिल कराने पर कितना पैसा कटता है? जानिए रेलवे का नियम, 60 रुपये क्लर्केज चार्ज, कैंसिलेशन की समय सीमा और रिफंड से जुड़े जरूरी नियम।

ट्रेन में कन्फर्म टिकट नहीं मिलने पर RAC टिकट यात्रियों के लिए काफी काम आता है। RAC यानी Reservation Against Cancellation टिकट पर यात्री को ट्रेन में सफर करने की अनुमति होती है, लेकिन शुरुआत में पूरी बर्थ कन्फर्म नहीं होती। ऐसे में अगर यात्रा का प्लान बदल जाए और RAC टिकट कैंसिल कराना हो, तो यह जानना जरूरी है कि रेलवे कितना पैसा काटता है और रिफंड के लिए कितने समय तक टिकट कैंसिल किया जा सकता है।

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RAC टिकट कैंसिल कराने पर कितना कटता है?

RAC टिकट कैंसिल कराने पर कितना कटता है?

रेलवे के मौजूदा रिफंड नियमों के मुताबिक, RAC टिकट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कराने पर किराए में से क्लर्केज चार्ज काटकर बाकी रकम वापस की जाती है। RAC और वेटिंग टिकट के लिए यह चार्ज प्रति यात्री 60 रुपये है। AC क्लास के मामले में इस पर लागू GST भी लिया जाता है यानी अगर किसी यात्री के पास RAC टिकट है और वह समय रहते इसे कैंसिल कराता है, तो पूरे किराए की रकम नहीं कटती। सिर्फ निर्धारित क्लर्केज चार्ज काटकर बाकी किराया वापस किया जाता है।

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