Right to Repair: सरकार ने कंपनियों को दिए निर्देश, ग्राहकों को मिलेगा राइट टू रिपेयर का अधिकार

Right to Repair: उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बनाने के लिए ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और कृषि उपकरण जैसे 4 सेक्टर को राइट टू रिपेयर में शामिल किया गया है। उपभोक्ता मामले का मंत्रालय भारत में राइट टू रिपेयर अधिकार पोर्टल संचालित करता है।

Right to Repair: उपभोक्ताओं के राइट टू रिपेयर अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सर्विस सेंटर और वारंटी शर्तों पर स्पष्टता के जरिए उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बनाने के लिए ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और कृषि उपकरण जैसे 4 सेक्टर को मंजूरी दी है। इन चार उद्योगों को राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया में शामिल किया जाएगा। उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित में प्रोडक्टस, सेवा केंद्रों और वारंटी शर्तों के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए।

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इस कदम के हिस्से के रूप में स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट फॉर्म जारी किए जाएंगे। सरकार ने इन चारों सेक्टर्स में कंपनियों तो कीमतों पर अंकुश लगाते हुए रिपेयरिंग में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस कदम का मकसद उपभोक्ताओं पर से खर्च के बोझ को कम करना है।

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