दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! पेंडिंग ट्रैफिक चालान जमा करने पर मिलेगी भारी छूट, जानें कैसे करें भुगतान

​अगर आप दिल्ली में रहते हैं और ट्रैफिक नियम तोड़ने के चलते आपके वाहन पर दिल्ली पुलिस का चालान बकाया है तो आपके लिए अच्छा मौका है। आप चालान जमा करने पर भारी छूट पा सकते हैं। दरअसल, दिल्ली में 8 नवंबर को लोक अदालत में चालान निपटाए जाएंगे।

दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप पर पेंडिंग ट्रैफिक चालान है तो आपको भारी छूट मिलने जा रही है। दरअसल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 8 नवंबर को एक विशेष लोक अदालत की घोषणा की है, जहां वाहन मालिक अपने बकाया ट्रैफिक चालान का भुगतान बेहद रियायती दरों पर कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह लोक अदालत विशेष रूप से ट्रैफिक चालानों को निपटारा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस लोक अदालत में 31 जुलाई 2025 तक के चालान शामिल किए गए हैं। अगर आप भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का चालान है तो आपके पास इस निपटाने का बेस्ट मौका है। आइए जानते हैं कि आप चालान पर किस तरह छूट पा सकते हैं।

ट्रैफिक चालान

ट्रैफिक चालान

कहां-कहां लगेगी लोक अदालत

  • पटियाला हाउस कोर्ट
  • कड़कड़डूमा कोर्ट
  • तीस हजारी कोर्ट
  • साकेत कोर्ट
  • रोहिणी कोर्ट
  • द्वारका कोर्ट
  • राउज एवेन्यू कोर्ट

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