NBFC: तीन महीने के भीतर निकाल सकेंगे NBFC से पूरा पैसा, RBI ने कही ये बात

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated Aug 13, 2024, 11:46 AM IST

RBI NBFC: आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा संबंधी जरूरत या प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि समय से पहले निकासी के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये बदलाव एक जनवरी, 2025 से लागू होंगे। निकासी को लेकर रिजर्व बैंक ने नए नियम तय किए हैं।

RBI NBFC: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (NBFC) डिपॉजिट स्वीकार करने के पहले तीन महीनों के भीतर इस राशि का 100 फीसदी भुगतान करेंगी। इसके लिए हालांकि यह शर्त है कि निकासी के लिए जमाकर्ता को किसी आपात स्थिति का हवाला देना होगा। केंद्रीय बैंक ने एनबीएफसी को नियंत्रित करने वाले नियमों की समीक्षा में कहा कि इस तरह की समय से पहले निकासी के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये बदलाव एक जनवरी, 2025 से लागू होंगे।

RBI NBFC

एनबीएफसी से पैसा निकालने के नियम

नहीं मिलेगा ब्याज

रिजर्व बैंक ने कहा कि बीमा नियामक इरडा ने गंभीर बीमारी की जो परिभाषा निर्धारित की है, उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि कोई अनुरोध इस तरह की छूट की श्रेणी में आता है या नहीं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि गंभीर बीमारी के मामलों में जमाकर्ताओं के अनुरोध पर जमा की मूल राशि का 100 फीसदी ऐसी जमाओं की स्वीकृति की तारीख से तीन महीने के भीतर निकाला जा सकता है। इस स्थिति में जमाकर्ताओं को ब्याज नहीं दिया जाएगा।

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