Domicile Certificate: क्या होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैसे कर सकते हैं आवेदन, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जरूरी

प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो, नई कार खरीदनी हो या फिर लोन लेना हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर जगह काम आता है। लेकिन ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आखिर है क्या, इसका मतलब क्या होता है और इसे बनवाने की प्रक्रिया और जरूरी डाक्यूमेंट्स क्या हैं? आज हम यहां ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।

Domicile Certificate: भारत में बहुत से डाक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके बिना आप बैंक में अकाउंट तक नहीं खुलवा सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे डाक्यूमेंट्स के बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं। लेकिन एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसे बनवाने के लिए अक्सर लोग काफी परेशान होते हैं और कई सरकारी और प्राइवेट जगहों पर इसके बिना आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट का नाम ‘डोमिसाइल सर्टिफिकेट’ है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट दरअसल मूल निवास प्रमाण पत्र होता है और इसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। आइये जानते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं और इसके लिए कौन से डाक्यूमेंट्स आवश्यक होते हैं।

Domicile Certificate

क्या होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैसे कर सकते हैं आवेदन, कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जरूरी

ऐसे बनवा सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट

कोई भी व्यक्ति जो किसी एक राज्य में पिछले 15 साल या इससे अधिक समय से रह रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। नीचे बताए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।

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