Indian Railway: आठ साल पहले ट्रेन में खो गया था यात्री का बैग, अब रेलवे को देने पड़ेंगे एक लाख से अधिक, जानें क्या है नियम

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated Jun 25, 2024, 10:09 AM IST

Indian Railway: एक मुसाफिर का जनवरी 2016 में झांसी और ग्वालियर के बीच कुछ बिना टिकट वाले यात्रियों द्वारा चुरा लिया गया था। इसके बाद उसने शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रेलवे को एक लाख रुपये से अधिक यात्री को देने का आदेश दिया है।

Indian Railway: दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने भारतीय रेलवे को सेवाओं में लापरवाही बरतने का दोषी पाया और यात्री को1.08 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। दरअसल, एक यात्री का बैग यात्रा के दौरान चोरी हो गया था। इस मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (मध्य जिला) कर रहा था। इसमें कहा गया था कि यात्री का 80,000 रुपये मूल्य का कीमती सामान वाला बैग जनवरी 2016 में झांसी और ग्वालियर के बीच कुछ बिना टिकट वाले यात्रियों द्वारा चुरा लिया गया था। यह घटना मालवा एक्सप्रेस के आरक्षित डिब्बे में यात्रा के दौरान हुई थी।

Indian Railway News (Photo: Freepik)

सामान की सुरक्षा

शिकायत में कहा गया था कि सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के साथ-साथ यात्रियों के सामान की सुरक्षा करना रेलवे का कर्तव्य था। आयोग ने तीन जून को पारित आदेश में कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता नई दिल्ली से ट्रेन में सवार हुआ था, इसलिए मामले की सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। आयोग के अध्यक्ष इंदरजीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल ने मामले की सुनवाई की।

End of Feed