Pan-Aadhaar Link: जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है, उन्हें एक और मौका मिला है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि है कि अगर टैक्सपेयर्स 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, अगर परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से 'स्रोत पर कर कटौती' (TDS) की जाएगी।
CBDT को मिली शिकायतें
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक सर्कुलर में कहा कि टैक्सपेयर्स से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस /टीसीएस की कम कटौती/ संग्रह करने की चूक की है, जहां पैन डीक्टिवेट थे। ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/ कलेक्शन उच्च दर पर नहीं किया गया है, लिहाजा विभाग ने टीडीएस/ टीसीएस डिटेल्स की प्रोसेसिंग के दौरान कर मांग की है।
31 मई तक की डेडलाइन
इस संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी ने कहा कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के संबंध में अगर 31 मई, 2024 को या उससे पहले पैन (आधार के साथ जुड़ने के बाद) चालू हो जाता है, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एकेएम ग्लोबल में साझेदार (टैक्स) संदीप सहगल ने कहा कि सर्कुलर उन मामलों में टैक्स कटौतीकर्ताओं को कुछ राहत देता है, जहां पैन आधार के साथ जुड़े नहीं होने के कारण डीएक्टिवेट हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में करदाताओं को जल्द से जल्द पैन को आधार से जोड़ लेना चाहिए।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी 2024 तक कम से कम 11.48 करोड़ पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया था। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि सरकार ने एक जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच पैन से आधार को देर से जोड़ने के लिए जुर्माना के रूप में 601.97 करोड़ रुपये कलेक्ट किए थे।
