GST Number: भारतीय टैक्स व्यवस्था को बेहतर, आसान और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की व्यवस्था को लागू किया गया था। आज GST को लागू किये हुए 7 साल से ज्यादा समय हो चुका है और अब भारत में कारोबार करने के लिए GST रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है। लेकिन GST से संबंधित बहुत सी चीजें अभी भी लोगों को नहीं पता हैं। उदाहरण के लिए लोग अभी भी नहीं जानते कि किसके लिए GST रजिस्ट्रेशन जरूरी है? आज हम आपको बतायेंगे कि किन व्यापारियों को कारोबार के लिए GST रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिना GST रजिस्ट्रेशन के कौन कर सकता है कारोबार, जान लीजिये नियम
इन्हें नहीं है जरूरत
अगर गुड्स का व्यापार करने वाले किसी भी कारोबार का वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपये से कम है (पहाड़ी और उत्तरपूर्वी राज्यों में 20 लाख), तो ऐसे कारोबार का GST रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। वहीं सर्विसेज प्रदान करने वाले किसी बिजनेस का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम (पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तरपूर्वी राज्यों में 10 लाख रुपये), तो ऐसे कारोबार का GST रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य नहीं है।
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ये प्रोडक्ट्स बेचने के लिए GST नहीं जरूरी
सिर्फ कारोबार ही नहीं, भारत में बहुत से प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जिनका व्यापार करने के लिए GST रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। सब्जी, फल, दूध, अंडे और मछली आदि बेचने के लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो ब्रैंडेड पैकेजिंग के साथ नहीं आते, रॉ सिल्क, खादी, बिना स्पिन किया हुआ जूट और बिना प्रोसेस की हुई कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स का व्यापार करने के लिए GST रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है।
