बारिश से कैंसिल हुई फ्लाइट तो एयरलाइंस को देनी होगी ये सुविधाएं, सरकार ने दी जानकारी

ऐसे में यात्रियों के लिए अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। यदि एयरलाइन तय नियमों का पालन नहीं करती है, तो यात्री संबंधित एयरलाइन से शिकायत करने के साथ-साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

मानसून के दौरान खराब मौसम की वजह से देशभर में कई उड़ानें प्रभावित होती हैं। कई बार यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ता है, तो कभी फ्लाइट रद्द होने की स्थिति बन जाती है। ऐसे में अधिकांश यात्रियों को यह जानकारी नहीं होती कि ऐसे हालात में उनके क्या अधिकार हैं और एयरलाइंस को क्या सुविधाएं देना अनिवार्य है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, फ्लाइट कैंसिल या लंबी देरी होने पर यात्रियों को कई महत्वपूर्ण अधिकार मिलते हैं।

Flight Cancel

बारिश के कारण फ्लाइट लेट होने पर क्या मिलेगा?

फ्लाइट रद्द होने पर एयरलाइन को पहले से देनी होगी जानकारी

यदि किसी उड़ान को रद्द किया जाता है, तो एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि वह यात्रियों को कम से कम दो सप्ताह पहले इसकी सूचना दे। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। अगर एयरलाइन निर्धारित समय से 24 घंटे से भी कम समय पहले फ्लाइट रद्द होने की जानकारी देती है, तो यात्रियों को अतिरिक्त अधिकार मिलते हैं।

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