दूरसंचार क्षेत्र में नई मंजूरी आधारित व्यवस्था लागू, सरकार ने जारी किए नियम

नए नियमों के तहत कोई भी पात्र इकाई दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकती है। वे नेटवर्क सेवा ऑपरेटर (एनएसओ), वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (वीएनओ) या दोनों के रूप में मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में पुरानी लाइसेंस प्रणाली को खत्म करके उसकी जगह एक नई ‘मंजूरी आधारित व्यवस्था’ लागू करने के नियम जारी कर दिए हैं। इस नई व्यवस्था में कंपनियों को पहले की तरह जटिल लाइसेंस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा, बल्कि उन्हें तय शर्तों के आधार पर अनुमति लेनी होगी। इससे प्रक्रिया ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी।

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जुड़े नियमों का मसौदा पांच सितंबर, 2025 को जारी किया गया था।

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ‘टेलीकॉम ई-सर्विसेज पोर्टल’ को भी लागू करने की अधिसूचना जारी की है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसकी मदद से दूरसंचार अधिनियम के नियमों को ऑनलाइन तरीके से लागू और मैनेज किया जा सकेगा। इससे सेवाएं ज्यादा पारदर्शी और डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी।

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