एक आदमी के पास कितने SIM कार्ड हो सकते हैं? TRAI का नियम क्या है?

आज सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है और सभी फोन में SIM कार्ड हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिम कार्ड के कारण आपको जेल भी हो सकती है और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

आज के समय में कई लोग निजी इस्तेमाल के साथ-साथ बिजनेस, बैंकिंग और दूसरे कामों के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर रखते हैं। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर कितने SIM कार्ड ले सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) और सरकार ने SIM कार्ड की संख्या को लेकर कुछ नियम तय किए हैं, ताकि फर्जी नंबरों और धोखाधड़ी को रोका जा सके।

SIM CARD RULES

एक आदमी के पास कितने SIM कार्ड हो सकते हैं? TRAI का नियम क्या है?

एक व्यक्ति के नाम पर कितने SIM कार्ड हो सकते हैं?

भारत में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 SIM कार्ड रख सकता है, हालांकि जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए यह सीमा अलग है। इन क्षेत्रों में एक व्यक्ति अधिकतम 6 SIM कार्ड ही ले सकता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि एक पहचान पत्र का गलत इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में मोबाइल कनेक्शन जारी न किए जा सकें।

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