दिल्ली HC ने Google पर लगाया 30 लाख का जुर्माना, विज्ञापन में कीवर्ड्स का खेल पड़ा भारी, भारत में बदलेगा Keywords विज्ञापन का तरीका

Google पर Delhi High Court ने 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना Hindware के नाम का इस्तेमाल करके चलाए गए विज्ञापन को लेकर लगा है। कोर्ट के इस फैसले का भारत की टेक इंडस्ट्री से स्वागत किया है।

Google अपने एकाधिकार का दुरुपयोग लंबे समय से करता आ रहा है। यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर एकाधिकार के दुरुपयोग को लेकर कई बार जुर्माना भी लगाया है और गूगल ने जुर्माना भरा भी है, बावजूद इसके गूगल अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। अब भारत में भी गूगल की यह चोरी पकड़ी गई है। गूगल पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने एक ट्रेडमार्क केस को लेकर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा गूगल पर लगा यह जुर्माना सिर्फ एक जुर्माना भर नहीं है, बल्कि भारत में गूगल के जरिए विज्ञापन चलाने का तरीका भी बदलने वाला है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और भारतीय बाजार में इसका क्या असर पड़ेगा?

Delhi HC imposes 30 lakh fine on Google

Google पर दिल्ली HC ने लगाया 30 लाख का जुर्माना, टेक इंड्स्ट्री ने फैसले का स्वागत कहा- अब भारत में बदलेगा Keywords विज्ञापन का तरीका

Hindware ने गूगल पर किया था केस

यह पूरा मामला साल 2013 का है। साल 2013 में सैनिटरीवेयर ब्रांड Hindware ने पाया कि उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियां Grohe India और Cera Sanitaryware ने Google Ads के जरिए "Hindware" शब्द को एक विज्ञापन कीवर्ड के रूप में खरीदा था। इसके चलते जब कोई व्यक्ति Google पर "Hindware" सर्च करता था, तो सबसे ऊपर इन प्रतिस्पर्धी कंपनियों के विज्ञापन दिखाई देते थे, जबकि कायदे से दिखना Hindware चाहिए था।

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