AI से कंट्रोल होने वाले खिलौने बच्चों के लिए खतरा, सरकार ने कहा- सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदम

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट Act, 2023 के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के अनुसार किसी भी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सत्यापित सहमति लेना अनिवार्य है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से कंट्रोल होने वाले खिलौने बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर सरकार उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर जरूरी कदम उठा रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री ने कहा कि जैसे ही किसी घटना की रिपोर्ट मिलती है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

AI से कंट्रोल होने वाले खिलौने बच्चों के लिए खतरा, सरकार ने कहा- सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदम

AI controlled toys/Photo-AI

बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून में प्रावधान

मंत्री ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट Act, 2023 के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के अनुसार किसी भी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सत्यापित सहमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए पहचान और उम्र की पुष्टि जैसे उपायों के साथ वर्चुअल टोकन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

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