लोकसभा में पेश हुआ राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, पाकिस्तान के मद्देनजर किया ये विशेष प्रावधान

लोकसभा में बुधवार को पेश किए गए राष्ट्रय खेल प्रशासन विधेयक में असाधारण परिस्थितियों में भारतीय टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी पर रोक लगाने का प्रावधान सरकार ने पाकिस्तान के संबंधों के मद्देनजर किया है। जानिए क्या कहता है विधेयक?

नई दिल्ली: लोकसभा में बुधवार को पेश किए गए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के अनुसार, केंद्र सरकार को 'असाधारण परिस्थितियों' में भारतीय टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी पर 'उचित रोक लगाने' का अधिकार होगा। खेल विधेयक में 'राष्ट्रीय हित में निर्देश जारी करने और रोक लगाने की शक्ति' संबंधी धारा भी शामिल की गई है जो भारतीय टीमों और खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी को स्पष्ट करता है। खिलाड़ियों की भागीदारी का मामला अक्सर पाकिस्तान के संबंध में सामने आता है।

Mansukh Mandaviya

मनसुख मांडवीय (फोटो क्रेडिट ANI)

विशेष परिस्थितियों में लगा सकेगी भागीदारी पर रोक

विधेयक में कहा गया है,'केंद्र सरकार, असाधारण परिस्थितियों में और राष्ट्रीय हित में, एक आदेश के द्वारा, संबंधित खेल की किसी राष्ट्रीय टीम की अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी या राष्ट्रीय खेलों की गतिविधियों में किसी व्यक्ति की भागीदारी पर उचित रोक लगा सकती है।' यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही अधिनियम बनेगा।

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