सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल, खेल प्रशासन अधिनियम के तहत क्यों नहीं आ सकता है BCCI?

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड और प्रदेश क्रिकेट संघों से पूछा है कि वे राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के दायरे में क्यों नहीं आ सकते?

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) और प्रदेश क्रिकेट संघों से पूछा है कि वे राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के दायरे में क्यों नहीं आ सकते। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना ने मंगलवार को बीसीसीआई के मामले में कुछ क्रिकेट ईकाइयों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।

BCCI and SC

बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट (फोटो क्रेडिट AI Generated)

बीसीसीआई से जुड़ी जाचिका की सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट

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