बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप से जुड़े मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई 14 सितंबर तक स्थगित कर दी क्योंकि राज्य सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के बाद जांच आगे बढ़ाने के लिए समय की मांग की थी। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत में राज्य सरकार ने गिरफ्तारी के बाद की गई कार्रवाई और आगे की जांच के लिए समय देने का अनुरोध किया। अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट भी पेश की गई।
अभिषेक पोरेल (साभार-X)
मामले में पोरेल के एक मित्र को भी आरोपी बनाया गया है, जिसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सुनवाई स्थगित करते हुए न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने मामले को 14 सितंबर को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल खेल चुके पोरेल को सोमवार रात हुगली जिला पुलिस ने मेडिकल की एक छात्रा की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पोरेल ने शादी का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाए।
चिनसुरा की जिला अदालत ने पोरेल की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले में पोरेल की गिरफ्तारी का निर्देश देने के साथ ही शिकायतकर्ता की तस्वीरों के प्रसार को रोकने के लिए उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने का भी आदेश दिया था।
