कोलकाता हाईकोर्ट से मोहम्मद शमी को झटका, हर महीने 4 लाख देने का आदेश

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एक आदेश में उन्हें हर महीने पत्नी और बच्चे को मेंटेनेंस के रुप में 4 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाइकोर्ट मोहम्मद शमी को हसीन जहां और बेटी आयरा के लिए हर महीने 4 लाख रुपये गुजारी भत्ता देने का आदेश दिया है। इसके तहत हसीन जहां को हर महीने 1.5 लाख रुपये जबकि बेटी आयरा के लिए हर महीने 2.5 लाख रुपये देने की बात कही गई है। हालांकि, जस्टिस अजय मुखर्जी ने आदेश में यह भी कहा गया है कि शमी चाहे तो स्वेच्छा से अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त राशि भी दे सकते हैं।

Mohammaed Shami

मोहम्मद शमी (साभार-X)

यह फैसला साल 2018 में दिए गए उस आदेश के खिलाफ आया है जिसमें शमी को हर महीने हसीन जहां को 50,000 रुपये और उनकी बेटी के खर्चों के लिए अतिरिक्त 80,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया था। उस वक्त, जहां ने कुल 10 लाख रुपये की मांग की थी। लेकिन निचली अदालत ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी थी।

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