National Consumer Day: सालों से शॉपिंग करने के बावजूद आप नहीं जानते होंगे अपने ये अधिकार, आज जानिए

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 24, 2022, 08:11 AM IST

National Consumer Day: आज के समय में उपभोक्ता अधिक दाम, जमाखोरी, कालाबाजारी और मिलावट जैसी समस्याओं से परेशान है। उपभोक्ताओं को इन समस्‍याओं से बचाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यहां हम आपको उपभोक्‍ताओं के अधिकारों के बारे में बता रहे हैं।

KEY HIGHLIGHTS
  • हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
  • धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्‍ताओं को मिली हैं कई अधिकार
  • किसी भी धोखाधड़ी और शोषण पर जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट

National Consumer Day: हर दिन हम बाजार, शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन या फिर अन्‍य जगहों से कुछ न कुछ सामान खरीदते है। जिसकी वजह से हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं। आज का उपभोक्ता अधिक दाम, जमाखोरी, कालाबाजारी और मिलावट जैसी समस्याओं से घिरा हुआ है। एक तरह से उपभोक्ता हर जगह ठगा जाता है। इसलिए, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बता दें कि, उपभोक्ता उस शख्स या संस्था को कहा जाता है जो किसी उत्‍पाद या सेवा की खरीदारी करती है। अगर कोई दुकानदार या व्यापारी इनका शोषण करता है तो वह दंड का पात्र है। यहां आज हम आपको उपभोक्‍ताओं के अधिकारों के बारे में बता रहे हैं।

national consumer day.

उपभोक्‍ताओं को मिले हैं ये 6 खास अधिकार, आप भी जानें

1. राइट टू सेफ्टी

राइट टू सेफ्टी के तहत उपभोक्‍ताओं को सुरक्षा का अधिकार मिला है। कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को खराब वस्तु नहीं दे सकता। दुकानदार या सेवा प्रदान करने वाली संस्‍था को सामान या सेवा देते समय इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए कि सामान की गुणवत्ता खराब ना हो। अगर आपको कोई खराब सामान मिलता है तो ग्राहक होने के नाते आप उसे बदलवा सकते हैं।

End of Feed