'हम किसी को अरावली को छूने की अनुमति नहीं देंगे', SC ने हरियाणा सफारी परियोजना को मंजूरी देने से किया इनकार

Haryana's Zoo Safari Plan: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह ''किसी को भी अरावली की पहाड़ियों को छूने'' की अनुमति नहीं देगा। पीठ ने कहा कि हम विशेषज्ञ नहीं हैं। अरावली की परिभाषा विशेषज्ञ तय करेंगे।

Haryana's Zoo Safari Plan: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह ''किसी को भी अरावली की पहाड़ियों को छूने'' की अनुमति नहीं देगा। इसी के साथ विशेषज्ञों द्वारा ''अरावली पर्वतमाला'' की परिभाषा स्पष्ट किए जाने तक हरियाणा सरकार को जंगल सफारी पर विस्तृत योजना प्रस्तुत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि अरावली पहाड़ियों से संबंधित मुख्य मामले पर विचार करते समय 'जू सफारी' के मुद्दे पर भी संज्ञान लिया जाएगा।

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