मैसेज एनक्रिप्शन को तोड़ा गया तो छोड़ना होगा इंडिया...WhatsApp ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा

व्हाट्सएप ने अदालत में कहा, हमें एक पूरी चैट श्रृंखला रखनी होगी और हम नहीं जानते कि किन संदेशों को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब है कि लाखों-करोड़ों संदेशों को कई वर्षों तक संग्रहीत करना होगा।

WhatsApp in Delhi High Court: व्हाट्सएप (WhatsApp) ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि अगर मैसेज एनक्रिप्शन को तोड़ा गया तो वह भारत छोड़ देगा। व्हाट्सएप की ओर से पेश एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि अगर मेटा (Meta) के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे भारत से बाहर निकलना होगा। वकील ने अदालत को बताया कि लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग गोपनीयता के आश्वासन के कारण कारते हैं क्योंकि संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं।

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वॉट्सएप का दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब

चैट और सबसे पहले मैसेज भेजने वाले की पहचान

हाई कोर्ट में गुरुवार को व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक इंक (अब मेटा) की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए 2021 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती दी गई थी। इसमें मैसेजिंग ऐप में चैट का पता लगाने और सबसे पहले संदेश भेजने वाली पहचान करने का प्रावधान है। सूचना प्रौद्योगिकी (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) नियम, 2021 की घोषणा केंद्र द्वारा 25 फरवरी, 2021 को की गई थी। इसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नवीनतम मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

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