Form-6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म क्यों? चुनाव आयोग ने दी सफाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला

आयोग के मुताबिक 24 जून 2025 के बिहार एसआईआर आदेश में फॉर्म-6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा फॉर्म यानी एनेक्सचर-डी लगाने का प्रावधान किया गया था।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 के साथ अतिरिक्त डिक्लेरेशन फॉर्म लेने को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के मुताबिक यह व्यवस्था अचानक या सिर्फ किसी एक राज्य के लिए नहीं लाई गई, बल्कि अलग-अलग चरणों में हुए एसआईआर में इसे लागू किया गया है।

SIR Update

Form-6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म क्यों? (फाइल फोटो)

बिहार से शुरू हुआ फॉर्म-6 के साथ डिक्लेरेशन का प्रावधान

आयोग के मुताबिक 24 जून 2025 के बिहार एसआईआर आदेश में फॉर्म-6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा फॉर्म यानी एनेक्सचर-डी लगाने का प्रावधान किया गया था। यह फैसला आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी के बाद लिया गया था।इस व्यवस्था के तहत जो व्यक्ति नए मतदाता के तौर पर अपना नाम जुड़वाने या बिहार से बाहर से आकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 या फॉर्म-8 भरता है, उसे अतिरिक्त घोषणा फॉर्म भी देना होता है।

End of Feed