भारत के समक्ष खतरा...आचार समिति ने महुआ मोइत्रा को दोषी ठहराने के पीछे दी यह वजह, जानिए क्या कहा

  • Edited by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 10, 2023, 12:09 AM IST

मोइत्रा ने समिति के समक्ष और बाहर अपनी टिप्पणियों में यह स्वीकार तो किया है कि हीरानंदानी ने उनके लॉग-इन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल किया था, हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी प्रकार के ‘लेन-देन’ को खारिज किया है। लोकसभा की आचार समिति ने बृहस्पतिवार को मोइत्रा को सदन से बर्खास्त करने की सिफारिश की।

लोकसभा की आचार समिति ने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ अपने ‘लॉग-इन क्रेडेंशियल’ साझा करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा को दोषी ठहराने के लिए अन्य राष्ट्रों की साइबर एजेंसियों एवं प्रतिनिधियों (स्टेट एक्टर्स) तथा गैर-सरकारी संगठनों एवं कंपनियों से जुड़े साइबर अपराधियों (नन-स्टेट एक्टर्स) से भारत के समक्ष खतरों का हवाला दिया है।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

कमेटी ने इसके साथ ही कहा है कि वह (हीरानंदानी) दुबई के अधिकृत निवासी हैं और उनके करीबी रिश्तेदार विदेशी नागरिक हैं। एक सूत्र के अनुसार समिति ने अपने निष्कर्ष में कहा है, "इससे विदेशी एजेंसियों के लिए संवेदनशील सामग्री के लीक होने का गंभीर खतरा पैदा होता है। समिति ने गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिकॉर्ड किया है कि जुलाई 2019 और अप्रैल 2023 के बीच मोइत्रा का पोर्टल संयुक्त अरब अमीरात से 47 बार संचालित किया गया था।"

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