Mob Lynching:'कन्हैया लाल के बारे में क्या?' मॉब लिंचिंग पर याचिका के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

  • Compiled by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 16, 2024, 04:46 PM IST

Supreme Court on Mob Lynching: सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मॉब लिंचिंग के मामलों को सभी राज्यों में व्यापक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए, न कि चुनिंदा तरीके से।

Supreme Court on Mob Lynching: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मॉब लिंचिंग के मामलों को चुनिंदा तरीके से नहीं उठाया जा सकता, जैसा कि कोर्ट के सामने उजागर हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला सभी राज्यों के समग्र मुद्दे के बारे में है, न कि धर्म या किसी एक मामले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के बारे में पूछा, जिनकी 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर करने के आरोप में हत्या कर दी गई थी।

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प्रतीकात्मक फोटो

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने भीड़ हिंसा से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए विभिन्न राज्य सरकारों से छह सप्ताह में भीड़ द्वारा हत्या और गौरक्षकों की घटनाओं पर की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराने को कहा।

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