विश्वविद्यालयों में VC की नियुक्ति के लिए राज्यपाल स्वतंत्र, राज्य सरकारें नहीं कर सकतीं हस्तक्षेप, SC का बड़ा फैसला

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Dec 1, 2023, 08:15 AM IST

Universities VCs Appointment Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि विश्वविद्यालयों (Universities) के कुलाधिपति (Chancellors) के तौर पर राज्यपाल (Governors) कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र है। राज्य सरकारें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।

Universities VCs Appointment Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि विश्वविद्यालयों (Universities) के कुलाधिपति (Chancellors) के तौर पर राज्यपालों (Governors) को कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों से स्वतंत्र कार्य करना होगा और कन्नूर विश्वविद्यालय के वीसी की पुनर्नियुक्ति को रद्द कर दिया। इसे केरल सरकार द्वारा 'अनुचित हस्तक्षेप' करार दिया गया। एक फैसला जो किसी यूनिवर्सिटी के मामलों को कुलाधिपति के रूप में संचालित करने के लिए राज्यपाल को प्रदत्त स्वायत्त शक्तियों को भी रेखांकित किया।

Supreme Court, Universities VCs Appointment Case

वीसी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बैंच ने 2021 में कन्नूर यूनिवर्सिटी के वीसी के रूप में जी रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति को रद्द कर दिया क्योंकि यह पाया गया कि केरल ने अपने नामांकित व्यक्ति को फिर से नियुक्त करने के लिए अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया था। भले ही राज्यपाल ने वीसी पद भरने की प्रक्रिया चयन को गति दे दी हो।

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