VB-G RAM G Yojana: क्या है जी राम जी अधिनियम? एक जुलाई से 25 राज्यों में होगा लागू; पढ़ें कैसे मजदूरों को मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार 1 जुलाई से मनरेगा की जगह ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम’ लागू करने जा रही है। सरकार ने संसद की स्थायी समिति को बताया कि 25 राज्यों ने इस नई योजना के लिए पहले ही धन आवंटित कर दिया है। नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की गारंटीड मजदूरी मिलेगी, जो मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है। लाभार्थियों को फेस रिकग्निशन फीचर वाले स्मार्ट जॉब कार्ड दिए जाएंगे और मजदूरी का भुगतान DBT के जरिए सीधे खातों में होगा।

केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद की एक स्थायी समिति को बताया कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए ’विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम’ को आगामी एक जुलाई को लागू किया जाएगा और 25 राज्यों ने पहले ही इस कार्यक्रम के लिए अपने हिस्से का धन आवंटित कर दिया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित स्थायी समिति की बैठक में जी राम जी अधिनियम के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत जानकारी दी गई।

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केंद्र सरकार 1 जुलाई से मनरेगा की जगह ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम’ लागू करने जा रही है।

25 राज्यों ने पहले ही इस कार्यक्रम के लिए धन किए आवंटित

सूत्रों के मुताबिक, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल ने समिति के सदस्यों को बताया कि 25 राज्यों ने पहले ही इस कार्यक्रम के लिए धन आवंटित कर दिया है और सभी प्रशासनिक एवं नीतिगत कार्रवाइयां शुरू की जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, सभी प्रमुख राज्यों ने एक जुलाई से इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित कर दी है।

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