दिवाली बाद उत्तराखंड में UCC पर स्पेशल सत्रः औरतों के लिए शादी की उम्र रहेगी 18 साल, लिव-इन का रजिस्ट्रेशन हो सकता है जरूरी

  • Compiled by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Nov 11, 2023, 03:59 PM IST

सूत्रों ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार इसे अपने स्वयं के यूसीसी विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, जिसके बाद में आने की उम्मीद है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर दिवाली के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) शासित उत्तराखंड में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सूबे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार दीपावली के ऐन बाद यह सत्र यूसीसी बिल को पास कराने के लिए ला सकती है। मामले से जुड़े सूत्रों की ओर से यह जानकारी शनिवार (11 नवंबर, 2023) को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई।

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। (फाइल)

अंग्रेजी अखबार 'दि इंडियन एक्सप्रेस' की ओर से इस बारे में बताया गया कि ऐसा पता चला है कि रिपोर्ट में लैंगिक समानता और पुश्तैनी संपत्तियों में बेटियों के लिए बराबरी के हक की बात पर जोर दिया गया है। हालांकि, यह महिलाओं की शादी योग्य आयु को बढ़ाकर 21 साल करने का सुझाव नहीं देता है। समिति की सिफारिश में कहा गया है कि औरतों के लिए विवाह योग्य आयु 18 वर्ष ही बरकरार रखी जानी चाहिए।

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