पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को तीन साल की सजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 22, 2023, 06:52 PM IST

Rakesh Dhar Tripathi: जांच में पाया गया कि त्रिपाठी और उनके आश्रितों की ज्ञात और वैध स्रोतों से कुल आय 45.82 लाख रुपये के करीब थी, जबकि व्यय राशि एक करोड़ 81 लाख 20 हजार रुपये के करीब थी।

Rakesh Dhar Tripathi: प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए शुक्रवार को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनपर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

Rakeshdhar Tripathi

राकेशधर त्रिपाठी को तीन साल की सजा

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ल ने त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है और उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि हालांकि अदालत ने त्रिपाठी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला मुट्ठीगंज थाने में 18 जून, 2013 को दर्ज किया गया था।

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