UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर काम करते रहेंगे। इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों और मौजूदा ग्राम पंचायतों के प्रशासन को लेकर चर्चा तेज हो सकती है।
UP Panchayat Chunav: ग्राम प्रधानों के चुनाव पर हाईकोर्ट का आया फैसला।
यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद सुनाया। पीठ में जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद शामिल थे। इस मामले में अदालत पहले ही सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख चुकी थी। अब अदालत ने ग्राम पंचायतों के चुनाव तीन महीने के भीतर कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने को कहा गया है।
निवर्तमान ग्राम प्रधान करते रहेंगे काम
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इससे चुनाव होने तक ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कामकाज को जारी रखने की व्यवस्था बनी रहेगी।
अदालत के इस निर्देश के बाद अब राज्य में पंचायत चुनाव की समयसीमा पर ध्यान रहेगा। हालांकि, चुनाव की तारीखों, कार्यक्रम और अन्य प्रशासनिक तैयारियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
