UP Panchayat Chunav: तीन महीने के भीतर हों पंचायत चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के तौर पर काम जारी रखने को कहा है। इस मामले में फैसला जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सुनाया।

UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर काम करते रहेंगे। इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों और मौजूदा ग्राम पंचायतों के प्रशासन को लेकर चर्चा तेज हो सकती है।

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UP Panchayat Chunav: ग्राम प्रधानों के चुनाव पर हाईकोर्ट का आया फैसला।

यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद सुनाया। पीठ में जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद शामिल थे। इस मामले में अदालत पहले ही सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख चुकी थी। अब अदालत ने ग्राम पंचायतों के चुनाव तीन महीने के भीतर कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने को कहा गया है।

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