उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने इस शर्त के साथ उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर अपील लंबित रहने तक रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने पीड़िता की सुरक्षा को देखते हुए शर्त लगाई है कि सेंगर दिल्ली में पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राहत अस्थायी है और शर्तों के उल्लंघन पर इसे वापस लिया जा सकता है।

2017 उन्नाव रेप केस | दिल्ली हाईकोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त राहत, सजा पर लगी रोक

kuldeep singh sanger

उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत।(फोटो सोर्स: ANI)

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया है। यह राहत उनकी अपील पर सुनवाई के दौरान दी गई है। हालांकि अदालत ने यह साफ किया है कि यह फैसला पूरी तरह सशर्त है और पीड़िता की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी।

अदालत ने इस शर्त पर दी राहत

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