Twisha Sharma Death Case: 12 मई की रात क्या हुआ था? ऑनलाइन डेटिंग ऐप से शादी तक... CBI की चार्जशीट में क्या-क्या हुए खुलासे

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई ने भोपाल की अदालत में 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई के मुताबिक, शादी के बाद ट्विशा को कथित तौर पर मानसिक प्रताड़ना दी गई और उनके पुराने रिश्तों को लेकर भी परेशान किया गया। 12 मई 2026 की रात ट्विशा ससुराल की छत पर फंदे से लटकी मिली थीं।

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने सोमवार को भोपाल की सीबीआई कोर्ट में अपनी 636 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट के अनुसार, ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं।

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Twisha Sharma Death Case: सीबीआई की 636 पन्नों की चार्जशीट में बड़े खुलासे

ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर सबसे पहले भोपाल के कटारा हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। यह एफआईआर 15 मई 2026 को दर्ज की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने 25 मई 2026 को केस को दोबारा दर्ज कर जांच शुरू की। सीबीआई की एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 लगाई गई थीं। अंतिम रिपोर्ट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 का भी उल्लेख किया गया है।

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