Education लाभ कमाने का धंधा नहीं, Tuition Fee सस्ती होनी चाहिए- SC

  • Edited by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Nov 8, 2022, 02:39 PM IST

यह मसला तय फीस से सात गुना ज्यादा करने से जुड़ा हुआ है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि शुल्क बढ़ाकर 24 लाख रुपए सालाना करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि शिक्षा (Education) मुनाफा कमाने का धंधा (Business) नहीं है। ऐसे में ट्यूशन फीस (Tution Fees) को हमेशा सस्ता होगा चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह देखा गया है कि आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार का शुल्क (फीस) 24 लाख रुपए प्रति साल बढ़ाने का फैसला है, जो निर्धारित फीस से सात गुना ज्यादा है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

सोमवार (सात नवंबर, 2022) को ये टिप्पणियां जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कीं। दरअसल, इस पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) के आदेश को बरकरार रखते हुए यह बात कही, जिसमें एमबीबीएस (MBBS) स्टूडेंट्स की ओर से दी जाने वाली ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) को बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया गया था।

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