सत्य की जीत: रिपोर्टर भावना किशोर, कैमरामैन मृत्युंजय और ड्राइवर परमिंदर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated May 9, 2023, 06:22 PM IST

05 मई को एक हैरान कर देने वाली घटना में टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर, कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर सिंह को सड़क दुर्घटना के एक झूठे मामले में फंसाया गया। ये तीनों लुधियाना में अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में होने वाले एक राजनीतिक कार्यक्रम को कवर करने गए थे।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर, कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर सिंह को अंतरिम जमानत दे दी। अपने फैसले में अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मृत्युंजय और परमिंदर की गिरफ्तारी अवैध थी और इस मामले में गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी और रिमांडिंग मजिस्ट्रेट द्वारा कानून के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया। कोर्ट ने दोनों को पूर्ण जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट भी दी है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने भावना किशोर की अंतरिम जमानत की अवधि को भी अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 मई 2023 को होगी।

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यह फैसला चैनल और उन तीनों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्हें 'ऑपरेशन शीश महल' के बाद सताया और प्रताड़ित किया जा रहा था। ऑपरेशन शीशमहल में टाइम्स नाउ ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास में किए गए बेहिसाब और अनुचित तरीके से किए गए खर्च का खुलासा किया था।

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