दिल्ली कोर्ट ने 'The Wire' के संपादकों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की रिहाई को रखा बरकरार

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Oct 19, 2023, 09:50 PM IST

The Wire Latest News: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन सिंह राजावत ने 23 सितंबर को सीएमएम द्वारा पारित आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि यह प्रकृति में पूरी तरह से अंतरिम है।

दिल्ली की एक अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भाजपा नेता अमित मालवीय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में पिछले साल की गई तलाशी के दौरान 'द वायर' (The Wire) के संपादकों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (Electronic Devices Seized) को जारी करने का आदेश दिया गया था।

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कोर्ट ने कहा, 'प्रेस को हमारे महान लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और अगर इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई, तो यह हमारे लोकतंत्र की नींव को गंभीर चोट पहुंचाएगा।' न्यायाधीश ने कहा कि 'इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लगातार जब्ती' से दिल्ली पुलिस न केवल संपादकों के लिए अनुचित कठिनाई पैदा कर रही है, बल्कि यह अधिनियम उनके पेशे की स्वतंत्रता के साथ-साथ भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

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