Atul Subhash Suicide: कोर्ट ने अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी दादी को देने से किया इनकार, दिया ये तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आत्महत्या करने वाले बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष के 4 वर्षीय बेटे की कस्टडी उसकी मां को देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह 'बच्चे के लिए लगभग अजनबी थी।'

भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष (Atul Subhash) के चार वर्षीय बच्चे के बारे में सस्पेंस के कुछ सप्ताह बाद, जिसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी, मंगलवार (7 जनवरी) को पता चला कि बच्चा हरियाणा के फरीदाबाद में एक बोर्डिंग स्कूल में है। कर्नाटक के बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ सुभाष ने एक वीडियो और सुसाइड नोट में अपनी पत्नी निकिता और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद 9 दिसंबर, 2024 को आत्महत्या कर ली थी।

Atul Subhash suicide case

कोर्ट ने अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी दादी को देने से किया इनकार (फाइल फोटो)

सुभाष की मां द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय से उसकी कस्टडी की मांग करने के बाद बच्चे के ठिकाने का पता चला। सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया की वकील ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि बच्चे को उसकी मां के पास रहने के लिए बेंगलुरु ले जाया जाएगा।

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