पायलट को दोष नहीं दिया जा सकता- एयर इंडिया प्लेन क्रैश में दिवगंत कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता से बोला सुप्रीम कोर्ट

एयर इंडिया प्लेन क्रैश केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि क्रैश के लिए पायलट को दोष नहीं दिया जा सकता है।

अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश केस में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना, जिसमें 260 लोगों की मौत हुई थी, के लिए पायलट को दोष नहीं दिया जा सकता। अदालत ने अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए पायलट के 91 वर्षीय पिता से कहा कि उनके बेटे पर इस हादसे की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती और उन्हें इस अपराधबोध को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए।

air india supreme court pilot case

एयर इंडिया प्लेन क्रैश में पायलट समेत 260 लोगों की हुई थी मौत (फाइल फोटो- PTI)

End of Feed