तनुश्री दत्ता Me Too मामला: नाना पाटेकर सहित अन्य आरोपियों को मिली क्लीन चिट; जानें हर अपडेट

Tanushree Dutta Me Too case: अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर, गणेश आचार्य समेत जिन लोगों के खिलाफ मी टू के तहत आरोप लगाया था, यौन उत्पीड़न और मानहानि के तहत याचिका दायर की थाी। उस मामले में मुंबई की एक अदालत ने सभी आरोपियों को राहत देते हुए बी-समरी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

Nana Patekar Get Clean Chit in Me Too Case: मुंबई की एक अदालत ने अभिनेत्री तनुश्री दत्ता द्वारा दायर यौन उत्पीड़न और मानहानि के मामले में सभी आरोपियों को राहत देते हुए बी-समरी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने अपने फैसले में दो घटनाओं- 2008 और 2018 के कानूनी पहलुओं की समीक्षा की और पाया कि पहला मामला कानूनी सीमा से बाहर है, जबकि दूसरे मामले में कोई आपराधिक इरादा साबित नहीं हुआ।

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नाना पाटेकर को अदालत ने दी राहत, तनुश्री दत्ता ने लगाए थे 'Me Too' के आरोप।

नाना पाटेकर समेत इन लोगों पर तनुश्री दत्ता ने लगाए थे आरोप

पहली घटना 23 मार्च 2008 की थी, जिसमें तनुश्री दत्ता ने अभिनेता नाना पाटेकर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, निर्देशक राकेश सारंग और प्रोडक्शन टीम के सदस्य अब्दुल सामी सिद्दीकी पर आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास) और 509 (महिला का अपमान करने वाले शब्द या इशारे) के तहत आरोप लगाए थे। हालांकि, इस मामले में एफआईआर 10 साल बाद, 10 अक्टूबर 2018 को दर्ज की गई, जो सीआरपीसी की धारा 468(2)(c) के अनुसार तीन साल की कानूनी सीमा से काफी आगे थी। चूंकि न ही राज्य सरकार और न ही शिकायतकर्ता ने विलंब को माफ करने के लिए सीआरपीसी की धारा 473 के तहत कोई अर्जी दी, अदालत ने इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया।

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