तमिलनाडु में महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे पर भी 1 साल की मैटरनिटी लीव, विजय सरकार का बड़ा फैसला

मौजूदा नियमों के तहत, जिन सरकारी महिला कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, वे 365 दिन की मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) की हकदार हैं। जिन महिलाओं के दो या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, उन्हें पूरी सैलरी के साथ 12 हफ़्ते या 84 दिन की छुट्टी मिलती है।

तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी, जो पहले 12 हफ़्ते थी। इस बदलाव से तीसरे बच्चे के लिए भी वही फायदा मिलेगा जो पहले दो बच्चों के लिए एक साल की छुट्टी के रूप में मिलता है।ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिनिस्टर डी. सरथकुमार ने राज्य विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान इस फैसले की घोषणा की।

tamil nadu maternity leave

महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर 365 दिन की मैटरनिटी लीव (प्रतीकात्मक फोटो)

सरथकुमार ने कहा, 'चूंकि तमिलनाडु सरकार एक कल्याणकारी प्रशासन है जो सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती है, इसलिए महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए दी जाने वाली मैटरनिटी लीव को 12 हफ़्ते से बढ़ाकर 365 दिन किया जाएगा।'

End of Feed