दर्जी कन्हैया लाल हत्या मामला: एक आरोपी की जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला रहेगा बरकरार

Tailor Kanhaiya Lal Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनआईए और उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के बेटे द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। बता दें कन्हैया लाल की 2022 में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के बेटे द्वारा एक आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी।

Tailor Kanhaiya Lal Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के बेटे द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कन्हैया लाल की 2022 में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मोहम्मद जावेद को जमानत देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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दर्जी कन्हैया लाल हत्या मामला।

बता दें शीर्ष अदालत, जावेद को जमानत देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एनआईए और कन्हैया लाल के बेटे यश तेली द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। तेली के वकील ने दलील दी थी कि जावेद की भूमिका बेहद गंभीर है क्योंकि उसने हमलावरों को मृतक के ठिकाने और उपस्थिति के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने दलील दी कि अपराध की गंभीरता पर गहराई से विचार किए बिना उन्हें जमानत देना उच्च न्यायालय का सही फ़ैसला नहीं था।

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