Jammu Kashmir: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, 'जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला वैध'

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Dec 11, 2023, 12:12 PM IST

Jammu Kashmir Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने इसे वैध ठहराया है। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को खत्म कर दिया था।

SC Verdict on Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने की संवैधानिक वैधता पर कोर्ट आज अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया है। सीजेआई ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना संवैधानिक रूप से सही है। इसे हटाने के फैसले को पक्षपातपूर्ण नहीं माना जा सकता है। सीजेआई ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

Supreme court

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

CJI ने अपने फैसले में क्या कहा

चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि संविधान में अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधान था। विलय के साथ जम्मू-कश्मीर ने अपनी संप्रभुता छोड़ी। हर फैसले को चुनौती देने से अराजकता फैल सकती है। विलय के बाद जम्मू-कश्मीर का अलग सम्प्रभुत्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों के फैसले एक हैं, 2 जजों के फैसले एक हैं। जजों के फैसले अलग-अलग, लेकिन निष्कर्ष एक है। केंद्र का हर फैसला चुनौती योग्य नहीं।

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