रिजर्व बैंक से पर्पस कोड की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बाइंग फर्म, कोर्ट ने कहा- पहले RBI को दें आवेदन

विदेशी भुगतान से जुड़े नियमों में आ रही दिक्कत को लेकर बाइंग फर्म सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से फिलहाल उसे राहत नहीं मिली। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता को पहले आरबीआई के पास अपनी शिकायत रखनी चाहिए थी।

विदेशी भुगतान से जुड़े नियमों में आ रही दिक्कत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची एक एक्सपोर्ट फर्म को फिलहाल राहत नहीं मिली है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि याचिकाकर्ता को पहले भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपनी शिकायत रखनी चाहिए थी।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

क्या है पूरा मामला?

यह मामला एक पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा है, जो 1991 से कपड़ों और अपैरल के एक्सपोर्ट से जुड़ा कारोबार करती है। फर्म बाइंग एजेंसी की तरह काम करती है। यानी यह विदेशी ग्राहकों से ऑर्डर लेकर भारत के निर्माताओं तक पहुंचाती है और भुगतान की प्रक्रिया संभालती है।

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