सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी की सजा पर लगाई रोक, अवतार जग्गी हत्या मामले में बड़ी राहत

Amit Jogi: निचली अदालत ने अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने फैसला सुनाया है।

Amit Jogi: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र अमित जोगी की सजा और उम्रकैद पर रोक लगा दी है, यह मामला राम अवतार जग्गी की हत्या से जुड़ा है। निचली अदालत ने अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने फैसला सुनाया है।

राम अवतार जग्गी की 2003 में हुई हत्या

यह मामला एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की 2003 में हुई हत्या से जुड़ा है। 2007 में, निचली अदालत ने 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उस फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया है और तीन सप्ताह की निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

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