Hijab Case:फिलहाल जारी रहेगा हिजाब पर बैन ,SC के खंडित फैसले का असर

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  • Updated Oct 13, 2022, 01:14 PM IST

Supreme Court On Hijab Case: 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। उसके इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था। और अब सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला दिया है।

KEY HIGHLIGHTS
  • चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू.यू.ललित 9 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं।
  • कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकती हैं।
  • कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी 2022 में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था।

Hijab Case Decision In Supreme Court:कर्नाटक में हिजाब बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले की सुनवाई कर रही 2 जजों की बेंच ने अलग-अलग राय दी है। इस कारण अंतिम फैसला नहीं हो पाया। अब पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश यू.यू.ललित के पास भेज दिया गया है। जिसे वह आगे की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को भेजेंगे। और नई गठित बेंच पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई करेगी। और जब तक बड़ी बेंच का फैसला नहीं आता है, उस वक्त तक कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला जारी रहेगा। यानी अभी कर्नाटक में स्कूल में हिजाब बैन जारी रहेगा। इसके पहले 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है।

अब क्या करेंगे चीफ जस्टिस

सुप्रीम कोर्ट के खंडित फैसले का क्या होगा असर, इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील डी.के.गर्ग ने टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल को बताया कि चूंकि दोनों जजों की हिजाब मामले पर राय अलग-अलग है। इसलिए अब यह मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा। और उस वक्त तक कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बना रहेगा। यानी स्कूलों में हिजाब बैन बना रहेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच फैसला नहीं सुनाएगी, उस वक्त तक यह फैसला बना रहेगा।

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