'सीना दबाना, सलवार खींचना' रेप की कोशिश नहीं'...पटना हाई कोर्ट के फैसले पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने ऐसे संवेदनशील मामलों में फैसले सुनाए जाने से पहले 'गहन शोध की कमी' पर गंभीर चिंता जताई।

Supreme Court: यौन अपराधों के मामलों में अदालती रवैये और टिप्पणियों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। पटना हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले पर गहरी नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस पर एक विस्तृत आदेश पारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने ऐसे संवेदनशील मामलों में फैसले सुनाए जाने से पहले 'गहन शोध की कमी' पर गंभीर चिंता जताई। तल्ख टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने कहा, स्टाफ कुछ नहीं कर रहा है।

SC on rape attemp case

पटना हाई कोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट नाराज

पटना हाईकोर्ट के किस फैसले पर भड़का सुप्रीम कोर्ट?

यह पूरा मामला साल 2008 का है, जो बिहार के अमरपुर इलाके से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक पीड़िता अपने पिता के साथ फोटो स्टूडियो गई थी। आरोप था कि स्टूडियो मालिक ने फोटो खींचने के बाद पिता को बाहर भेज दिया, दरवाजा अंदर से बंद किया और लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का प्रयास किया। लड़की की चीखें सुनकर जब पिता अंदर पहुंचे, तो आरोपी वहां से भाग निकला।

End of Feed