किशोर लड़कियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण लगाने की HC की सलाह गलत, SC ने कहा-इससे समस्या पैदा होगी

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 5, 2024, 11:00 AM IST

Supreme Court News: बंगाल सरकार की दलील पर जस्टिस अभय एस ओका एवं जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्वत: संज्ञान के तहत की गई अपनी कार्यवाही में वह राज्य सरकार की अपील शामिल करते हुए इस मुद्दे पर फैसला करेगा।

Supreme Court News: 'किशोर लड़कियों को दो मिनट का आनंद उठाने के बजाय अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने' संबंधित कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतराज जताया। शीर्ष अदालत ने कहा कि 'इस तरह की टिप्पणी करना गलत और समस्या पैदा करने वाला है।' पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस विवादास्पद फैसले के खिलाफ उसने अपील की है। कोर्ट पहले भी हाई कोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी कर चुका है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता एचसी की टिप्पणियों को गलत बताया।

राज्य सरकार की अपील को अपनी सुनवाई में शामिल करेगा SC

बंगाल सरकार की दलील पर जस्टिस अभय एस ओका एवं जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्वत: संज्ञान के तहत की गई अपनी कार्यवाही में वह राज्य सरकार की अपील शामिल करते हुए इस मुद्दे पर फैसला करेगा।

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